Wednesday, 31 May 2023

Tax Saving - 80TTA & 80TTB (Senior Citizen)

कर बचत विचार:
धारा 80टीटीबी वरिष्ठ नागरिकों को कर राहत के लिए कैसे मदद करती है|



टैक्स सेविंग आइडियाज:
इनकम टैक्स एक्ट में वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत देने के लिए 80C, 80D, 80TTB और HRA जैसे सेक्शन हैं। इन क्लॉज की मदद से सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को टैक्स में राहत मिल सकती है। तो आज हम यह देखने वाले हैं कि सेक्शन 80TTB और 80TTA के तहत किस तरह से छूट मिलती है।

कर बचत के उपाय:
वृद्धावस्था में अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए धन की बचत करना। साथ ही जीवन भर मेहनत से जमा पूंजी पर टैक्स से बचने का भी विशेष ध्यान रखना होता है। सरकार को इस संबंध में वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत देनी चाहिए। इसके लिए कानून में प्रावधान किया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 80टीटीबी के अनुसार 50,000 रुपये तक कर राहत के लिए दावा किया जा सकता है। धारा 80TTA के अनुसार, 60 वर्ष से कम आयु के नागरिक बचत खाते और जमा पर अर्जित ब्याज पर 10,000 रुपये तक की कर राहत का दावा कर सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों को कर राहत प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम में 80C, 80D, 80TTB और HRA जैसे खंड हैं। इन क्लॉज की मदद से सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को टैक्स में राहत मिल सकती है। तो आज हम यह देखने वाले हैं कि सेक्शन 80TTB और 80TTA के तहत किस तरह से छूट मिलती है।

धारा 80TTB क्या है?
आयकर अधिनियम की धारा 80TTB वरिष्ठ नागरिकों को जमा राशि पर ब्याज में लगभग 50,000 रुपये की कटौती का अधिकार देती है। इस सेक्शन के तहत 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिक 50,000 रुपये तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। इससे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से सुरक्षित होने का अवसर मिलता है। यह खंड विभिन्न माध्यमों से अर्जित ब्याज को कवर करता है, जैसे कि बैंकों में जमा राशि पर ब्याज, डाकघरों में जमा राशि पर ब्याज और सहकारी समितियों में जमा राशि।

धारा 80TTA क्या है?
धारा 80TTB के समान, धारा 80TTA 60 वर्ष से कम आयु के नागरिकों को कर बचत का लाभ उठाने की अनुमति देती है। लेकिन यह खंड केवल व्यक्तिगत करदाताओं या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को बैंकों, सहकारी बैंकों या डाकघरों में किए गए निवेश पर 10,000 रुपये तक के ब्याज में कटौती करने की अनुमति देता है।

धारा 80TTB का लाभ कैसे प्राप्त करें?
धारा 80TTB के तहत, वरिष्ठ नागरिक निम्नानुसार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक वरिष्ठ नागरिक बैंक बचत खाते पर 5,000 रुपये का ब्याज अर्जित करता है। जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट पर 2 लाख और अन्य स्रोतों से लगभग 1.50 लाख रुपये तक का ब्याज मिलता है। तो उस वरिष्ठ नागरिक की कुल आय 3,55,000 रुपये थी। इसलिए वे धारा 80TTB के तहत 50,000 रुपये तक की कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

इस प्रकार वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक आयकर अधिनियम की धारा 80TTB के तहत कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। इससे उन्हें 50,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन यह छूट सिर्फ निवेश के ब्याज पर ही लागू है। साथ ही 60 साल से कम उम्र के नागरिकों को सेक्शन 80TTA के तहत 10,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है।

80TTA 

  1. किसे लागू होता है  - ६० साल से काम उम्र के लोगो को और (HUF) 
  2. किस पर लागू होता है - सिर्फ बचत खातेपर मिंलने वाले व्याजपर लागू 
  3. कितने व्याजपर लाभ प्राप्त होता है - १०,०००/- तक 
  4. किसपे लागू नहीं होता है - ये सिर्फ बचतखाते पर प्राप्त ब्याज पर लागू होता है, FD और RD के ब्याज पर लागू नहीं होता| 


80TTB

  1. किसे लागू होता है  - विरिष्ठ नागरिक - ६० साल से ज्यादा के उम्र वालो को लागू होता है |  
  2. किस पर लागू होता है - बचत खाता, FD खाता, RD खाता के मिंलने वाले व्याजपर लागू होता है |
  3. कितने व्याजपर लाभ प्राप्त होता है - ५०,०००/- तक 
  4. किसपे लागू नहीं होता है - ये सिर्फ विरिष्ठ नागरिक को मिलने ब्याज पर लागू होता है, उसके आलावा कसी भी प्रकार के फर्म, असोसिएट ऑफ़ पर्सनल, संस्था, ट्रस्ट , HUF, अनिवासी भारतीय - NRI को मिलने वाले ब्याज पे लागू नहीं है |