अगर इनकम टैक्स से बचाना है , तो आपको, ३१ मार्च से पहले ये काम करना है |
इनकम टैक्स: वित्त वर्ष २०२२-२०२३, खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं | इसलिए, इन कामो को जल्दी से जल्दी पूरा करें। अन्यथा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़े गा।
नया वित्तीय वर्ष १ अप्रैल, २०२३ से शुरू होता है। ऐसे में वित्त वर्ष २०२२ - २०२३ के खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इसलिए अगर आपने टैक्स से जुड़े पेंडिंग काम पूरे नहीं किए हैं तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें. नहीं तो आपको इसके लिए पेनल्टी देनी होगी। आज हम ऐसे ही ५ जरूरी कामों के बारे में जानने जा रहे हैं। जिसे आपको ३१ मार्च से पहले पूरा करना होगा।
पॅनकार्ड-आधारकार्ड लिंक
आयकर विभाग और सरकार लगातार आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की मांग कर रहे हैं। अभी भी देश में २० फीसदी पैन कार्ड धारकों ने पैन कार्ड-आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है। सरकार ने इस अवधि को समय-समय पर बढ़ाया है। १ अप्रैल २०२२ से पैन कार्ड को आधार से जोड़ने पर ५०० रुपये का जुर्माना देना होगा। इसे १ जुलाई, २०२२ से बढ़ाकर १,००० रुपये कर दिया गया है और यह ३१ मार्च, २०२३ तक लागू रहेगा। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे पैन कार्ड धारकों का पैन कार्ड १ अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा।
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट
वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ में किए जाने वाले कर बचत निवेश के ३१ मार्च, २०२३ तक किए जाने की उम्मीद है। ३१ मार्च तक आप आयकर में जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट कीजिये | आयकर अधिनियम की धारा 80C - १.५० लाख तक, 80CCD - ५० हजार तक और 80D - २५ हजार तक की कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
एडवांस टैक्स
जिनकी वार्षिक आय सभी कर राहत विकल्पों का लाभ उठाने के बावजूद कर का भुगतान करने के योग्य है। ऐसे करदाताओं को सरकार की ओर से चरणों में अग्रिम कर याने की एडवांस टैक्स के भुगतान की सुविधा मिलती है। वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ के लिए शत-प्रतिशत कर भुगतान की अंतिम तिथि १५ मार्च थी। लेकिन जिन्होंने अभी तक इसका भुगतान नहीं किया है, उन्हें ३१ मार्च तक भुगतान करने की उम्मीद है।
नॉमिनी रजिस्ट्रेशन कम्प्लसरी
यदि आप शेयर बाजार में व्यापार कर रहे हैं या आपका डीमैट खाता है, तो आपको अपने खाते में एक नामांकित व्यक्ति को जोड़ना होगा। इसके लिए आखिरी तारीख ३१ मार्च, २०२३ है। इसके बाद आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। साथ ही अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और उसमें नॉमिनी नहीं बनाया है तो आपको ३१ मार्च तक इसका भुगतान करना होगा।
३१ मार्च से पहले पूर्ण प्रीमियम का भुगतान करें और कर छूट प्राप्त करें
हो सकता है आपने कोई बीमा पॉलिसी निकाली हो और उसका सालाना प्रीमियम ५ लाख से ज्यादा हो। इस तरह की पॉलिसी मैच्योर होने के बाद १ अप्रैल से इस पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। जैसा कि केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया है, यदि बीमा प्रीमियम प्रति वर्ष 5 लाख से अधिक है, तो अगले वित्तीय वर्ष से कोई कर राहत नहीं मिलेगी। इसलिए, यदि आपकी बीमा पॉलिसी का प्रीमियम ५ लाख से अधिक है, तो आपको कर छूट का लाभ उठाने के लिए ३१ मार्च से पहले सभी प्रीमियमों का भुगतान कर देना चाहिए।
अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न
A. Y. २०२०-२०२१ चे अपडेटेड आयटीआर (Updated ITR) (अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न) फाईल करने की अंतिम तारीख ३१ मार्च, २०२३ है | अगर ये तारीख आप से रह जाती है तो आपको एक्स्ट्रा कर लग सकता है | A. Y. २०२०-२०२१ और २०२२-२०२३ की अपडेटेड रिटर्न फाईल आप ३१ मार्च तक भर सकते है|
