अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न? Frequently asked questions
हाँ। आईटी विभाग ने 30 जून 2023 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, वरना पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
2) पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर क्या होता है?
जब पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है, तो 1 जुलाई 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है। करदाता अपना आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं, टैक्स रिफंड प्राप्त कर सकते हैं या वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि बैंक खाता खोलना, या डीमैट खाता, क्रेडिट प्राप्त करना /डेबिट कार्ड, आदि, जब पैन निष्क्रिय हो जाता है।
3) कैसे चेक करें कि मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं?
कोई भी व्यक्ति नीचे दिए गए चरणों का पालन करके यह जांच सकता है कि पैन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है या नहीं:
चरण 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
चरण 2: होमपेज के बाईं ओर 'क्विक लिंक्स' शीर्षक के तहत, 'लिंक आधार स्थिति' विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: 'पैन' और 'आधार संख्या' दर्ज करें और 'लिंक आधार स्थिति देखें' बटन पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा जिसमें कहा जाएगा कि आपका पैन आधार संख्या से जुड़ा हुआ है।
4) क्या अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड लेना आवश्यक है?
नहीं। सुपर सीनियर सिटीजन (80 वर्ष से अधिक आयु) को पैन को आधार से जोड़ने से छूट दी गई है। इस प्रकार, उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 के बाद ऑपरेटिव नहीं होगा, भले ही वे आधार कार्ड से लिंक न हों।
5) क्या पैन-आधार लिंकिंग मुफ्त है?
नहीं, जो करदाता 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 के बाद अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक करते हैं, उन्हें पैन-आधार लिंकिंग के लिए अनुरोध सबमिट करने से पहले 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
6) क्या हम मोबाइल से पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं?
हां, आप अपने मोबाइल पर आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जा सकते हैं और अंतिम तिथि के भीतर पैन-आधार लिंकिंग के लिए अनुरोध जमा करने के लिए पैन-आधार को लिंक करने के लिए ऊपर दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।
