Tuesday, 28 March 2023

जाने, पीएफ (PF - Provident Fund) क्या होता है

 प्रोविडेंट फंड (पीएफ) (PF - Provident Fund) के बारे में सभी जानकारी : - 

सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य यही है की हमारी फाइनेंशिअल यानि की आर्थिक बाजु सक्षम रहे | वैसे देखा जाये तो हम लोग, तीन फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते है, 

१) फंड बनाना |

२) रिटायर होने के बाद पेंशन से नियमित आय प्राप्त करना |

३) अपने परिवारों के भविष्य की सुरक्षा करना |

हम इनमें से प्रत्येक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग जगह अपना धन लगाते है या फिर उसे खरीदते है |लेकिन एम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड यानि की ईपीएफ (PF - Provident Fund), हमारे तीनों उद्देश्यों की प्राप्त करने में सही मायने मै सहायता करता है और वह हमारे वेतन का हिस्सा है| हममें से अधिकांश लोगों को न केवल इसकी जानते है, बल्कि हम वास्तव में इसमें आपना धन इसमें लगाते है, यानि की इन्वेस्ट करते हैं 

प्रोविडेंट फंड, यह एक भारत सरकार द्वारा संचालित रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है | यह स्कीम जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि EPFO (Employee Provident Fund Organization) द्वारा चलनेवाला शासकीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1952 मे हुई और इसकी अध्यक्षता भारत के केंद्रीय श्रम मंत्री करतें हैं | जिसमें वे हर महीने इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारी, अपने वेतन मे से, पेंशन फंड के एक हिस्से का योगदान देते है | ये मासिक बचत हर महीने जमा होती जाती है, जो रिटायरमेंट या रोजगार के अंत में लम-सम राशि के रूप में आसानी से उपलब्ध होती है | प्रोविडेंट फंड की राशि आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा होती है, इसलिए इसकी मदद से आप अपने रिटायरमेंट को बड़े आसानी आपने जीवन का गुजरा कर सकते हो |

पीएफ (PF) कब लागु होगा:- 

१) प्रति माह रु. १५,००० से कम का वेतन अर्जित करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को इस स्कीम का फायदा होता है |  उसके लिए उस कंपनी में २० से अधिक लोग काम करते हो | या फिर वह कंपनी २० लोगो को रोजगार देती हो, तो ईपीएफ स्कीम में वह कंपनी आती है | इस स्कीम को लागू करना उस कंपनी को बंधन कारक है | 

२) स्वेच्छिक आधार पर २० से कम कर्मचारियों वाले बिजनेस या फिर कंपनी भी इस ईपीएफ प्लान में शामिल हो सकते हैं |  

३) रु. 15,000 से अधिक अर्जित करने वाले कर्मचारी ईपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले असिस्टेंट पीएफ कमिशनर से अनुमति प्राप्त करनी होगी | 

४ ) ईपीएफ स्कीम की आवश्यकताएं पूरे भारत (जम्मू और कश्मीर राज्यों को छोड़कर) के लिए लागू होती हैं |